जबलपुर 12 अप्रैल 2024 - वकीलों को ग्रीष्म ऋतु के लिए काले कोट से निजात मिल गई है। यह राहत 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक की अवधि के लिए दी गई है। इस दौरान अधिवक्ता सफेद शर्ट , काली-सफेद धारी या ग्रे पेंट और एडवोकेट बैंउ पहनकर अदालतों में पैरवी कर सकेंगे।
उक्त जानकारी एमपी स्टेट बार कोंसिल के वाइस चेयरमैन आर.के सिंह सैनी ने दी। उन्होंने बताया कि स्टेट बार ने बार कोंसिल आफ इंडिया के प्रविधान की रोशनी में यह निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के वकीलों को छोड़कर जिला अदालत सहित अन्य अदालत के वकीलों को ग्रीष्मकालीन अवधि में काले कोट की अनिवार्यता से छूट रहेगी।
दरअसल, पूर्व में इस सिलसिले में अधिवक्ताओ की ओर से कई अनुरोध-पत्र मिले थे। जिन्हें गंभीरता से लेकर निर्णय लिया गया। इसकी जानकारी लगते ही वकीलों में हर्ष व्याप्त हाे गया है।