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51 दिन के बाद तिहाड़ जेल से बाहर आये CM केजरीवाल लेकिन नही कर सकेंगे यह चार काम

51 दिन के बाद तिहाड़ जेल से बाहर आये CM केजरीवाल लेकिन नही कर सकेंगे यह चार काम
नई दिल्‍ली 11 मई 2024 - दिल्‍ली के कथित शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं-कार्यकर्ताओं के लिए अक्षय तृतीया का दिन काफी शुभ रहा. सुप्रीम कोर्ट ने CM केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दे दी है. सीएम अरविंद केजरीवाल शुक्रवर शाम को तिहाड़ जेल से बाहर आ गए, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ही परिजनों ने उनका जोरदार स्‍वागत किया।

हालांकि, अरविंद केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बंदिशें भी लगाई हैं. अंतरिम जमानत अवधि के दौरान सीएम केजरीवाल को शीर्ष अदालत की उन शर्तों का पालन करना होगा।

दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आने के बावजूद कुछ काम नहीं कर सकेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन पर कड़ी शर्त लगा दी है. अरविंद केजरीवाल दिल्‍ली का सीएम होते हुए भी मुख्‍यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकेंगे. सीएम केजरीवाल के सचिवालय जाने पर भी रोक रहेगी. अरविंद केजरीवाल सरकारी फाइलों पर हस्‍तक्षर भी नहीं कर सकेंगे. हालांकि, यदि उपराज्‍यपाल को लगता है कि किसी फाइल पर मुख्‍यमंत्री का हस्‍ताक्षर अनिवार्य है, तब उस परिस्थिति में केजरीवाल सिग्‍नेचर कर सकते हैं।

इसके अलावा CM अर‍विंद केजरीवाल दिल्‍ली की निरस्‍त आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉड्रिंग केस के गवाहों से बात नहीं कर सकेंगे. इस तरह अंतरिम जमानत पर रहने के दौरान सीएम केजरीवाल पर ये चार प्रमुख पाबंदियां रहेंगी।