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छत्तीसगढ़ - 18 हजार की रिश्वत लेते सरपंच और सचिव गिरफ्तार , ACB की कार्यवाही

छत्तीसगढ़ - 18 हजार की रिश्वत लेते सरपंच और सचिव गिरफ्तार , ACB की कार्यवाही
रायपुर 05 अगस्त 2024 - एंटी करप्‍शन ब्‍यूरो (ACB) ने आज सरपंच और सचिव को रिश्‍वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। पंचायत सचिव पर घर बनाने के लिए नक्‍शा पास करने और NOC देने के एवज में 18 हजार रुपये लेने का आरोप है। यह कार्यवाही संतोषी नगर रायपुर निवासी लुकेश कुमार बघेल की शिकायत पर की गई है। 

लुकेश बघेल के नाम ग्राम डोमा, तहसील व जिला रायपुर में जमीन है जिस पर आवास बनाने की तैयारी में थे। अवास बनाने के लिए उन्‍होंने बैंक में लोन के लिए आवेदन किया था। लोन के दस्‍तोवजों के लिए पंचायत की NOC व नक्शे की आवश्यकता थी।

इसके लिए प्रार्थी ने ग्राम पंचायत डोमा के सचिव धमेन्द्र कुमार साहू से सम्पर्क किया तो पंचायत सचिव ने प्रार्थी को आवेदन व अन्य दस्तावेज कार्यालय में जमा करने कहा एवं साथ ही 18000 रुपये रिश्वत की मांग की। प्रार्थी रिश्वत नहीं देता चाहता था, बल्कि रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था। इसलिए लुकेश ने ACB  से शिकायत कर दी।

शिकायत सत्यापन पर सही पाये जाने से आज प्रार्थी को आरोपी पंचायत सचिव धर्मेन्द्र कुमार साहू के पास उसके कार्यालय में भेजा गया किन्तु आरोपी धर्मेन्द्र कुमार साहू ने स्वयं रिश्वत न लेते हुए अपने ही कक्ष में उपस्थित ग्राम डोमा के सरपंच देव सिंह बघेल को उक्त रिश्वत की रकम 18 हजार रुपये देने कहा।

प्रार्थी ने जैसे ही सरपंच देव सिंह बघेल को रुपये दिया वैसे ही पहले से मौजूद ACB के अधिकारियों ने आरोपी धमेन्द्र कुमार साहू, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत डोमा और सरपंच देव सिंह बघेल को रंगे हाथों पकड लिया।। दोनों  आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध धारा 7 पीसी एक्ट 1988 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा रही है।