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छत्तीसगढ़ - कुख्यात अपराधी तानाजी राव उर्फ मोनू राव एक साल के लिए तड़ीपार , कलेक्टर ने जारी किया आदेश

छत्तीसगढ़ - कुख्यात अपराधी तानाजी राव उर्फ मोनू राव एक साल के लिए तड़ीपार , कलेक्टर ने जारी किया आदेश
धमतरी 25 अप्रैल 2024 - लोकसभा चुनाव को शांति पूर्ण तरीके से संपन्न कराने बदमाशों पर लगातार कार्यवाही की जा रही हैं। इसी कड़ी में कलेक्टर नम्रता गांधी ने SP आंजनेय वार्ष्णेय की अनुशंसा पर जिले के आदतन अपराधी तानाजी राव उर्फ मोनू राव पिता रत्नाकर राव 30 वर्ष निवासी बांसपारा,हॉल ग्राम बोरझरा थाना भखारा जिला धमतरी को 01 वर्ष के लिए जिला बदर कर दिया है। 

तानाजी राव उर्फ मोनू राव के विरुद्ध विगत कुछ वर्षों से लगातार मारपीट, चाकूबाजी, गुंडागर्दी, लूटपाट, जान से मारने की धमकी देने, चोरी,आर्म्स एक्ट एवं अन्य अपराध पंजीबद्ध है। 

जारी आदेश में लिखा है कि प्रा.कं.-212/ वाचक/ जिला दण्ड./2024 धमतरी, दिनांक 22.04.24 के तहत जिला बदर की कार्यवाही की जा रही है। जिला दण्डाधिकारी द्वारा, तानाजी राव उर्फ मोनू उम्र 30 वर्ष निवासी बांसपारा धमतरी थाना सिटी कोतवाली जिला धमतरी को दिनांक 21 अप्रैल 2024 से आगामी 01 वर्ष के लिये जिला धमतरी एवं समीपस्थ जिला रायपुर, बालोद, कांकेर, गरियाबंद, दुर्ग, कोण्डागांव की सीमाओं से हट जाने (जिला बदर) का आदेश दिया गया है।

बता दे कि पुलिस द्वारा इसके अतिरिक्त 03 अन्य आदतन बदमाशों के ऊपर जिला बदर की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन कलेक्टर ऑफिस में भेजा गया है,जो प्रक्रिया में हैं।