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छत्तीसगढ़ - आदतन बदमाश मोहम्मद हुसैन और शेख शाहरुख जिलाबदर , कलेक्टर ने जारी किया आदेश

छत्तीसगढ़ - आदतन बदमाश मोहम्मद हुसैन और शेख शाहरुख जिलाबदर , कलेक्टर ने जारी किया आदेश
रायपुर 10 अप्रैल 2024 - लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने बदमाशों पर लगातार कार्रवाई हो रही है. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायपुर गौरव सिंह ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह की अनुशंसा पर जिले के दो आदतन अपराधियो को जिला बदर किया है।

आरोपी मोहम्मद हुसैन पिता मोहम्मद अब्दुल उम्र 24 वर्ष चुनाभट्टी थाना गंज और शेख शाहरुख पिता शेख नवाब उम्र 23 वर्ष ईदगाह भाटा थाना आजाद चौक को तीन माह के लिए जिला बदर कर दिया है. कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की 5 ख के तहत् दाण्डिक प्रकरणों में पारित आदेश दिनांक 09/04/2024 अनुसार यह आदेश दिया है कि 24 घंटे के अन्दर जिला- रायपुर तथा समीपवर्ती राजस्व जिला महासमुंद, धमतरी, दुर्ग, गरियाबंद, बलौदा बाजार जिले क्षेत्र से तीन माह की अवधि के लिए बाहर चले जाए और जब तक यह आदेश लागू रहेगा, बिना वैधानिक पूर्वानुमति लिए इस जिले एवं उल्लेखित जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करना है। इन सभी को इस आदेश का तुरन्त पालन करने और पालन न करने पर उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही के आदेश दिए हैं।