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छत्तीसगढ़ - थानेदार के खिलाफ उसी के थाने में FIR दर्ज , अब करानी होगी जमानत , जाने क्या है मामला

छत्तीसगढ़ - थानेदार के खिलाफ उसी के थाने में FIR दर्ज , अब करानी होगी जमानत , जाने क्या है मामला
बलरामपुर 23 मई 2024 - बलरामपुर जिले में पुलिस ने कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ ही थाना प्रभारी के खिलाफ FIR दर्ज किया है। पूरा मामला शंकरगढ़ थाना क्षेत्र का है। 

मामला साल 2008 का है जो कि कृषि विभाग से जुड़ा है। RTI एक्टिविस्ट संदीप एक्का ने साल 2018 में कृषि विभाग द्वारा कराये गये तालाब निर्माण में करीब 10 लाख रूपये का भ्रष्टाचार करने का गंभीर आरोप लगाते हुए इस पूरे मामले की शिकायत थाने में की थी। लेकिन पुलिस ने भ्रष्टाचार की शिकायत पर FIR दर्ज नही किया था। 

जिसके बाद संदीप ने न्यायालय में RTI से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर परिवाद लगाया गया था। उक्त परिवाद पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 12 अक्टूबर 2022 को अपराध दर्ज करने का आदेश दिया था। आदेश में कोर्ट ने कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर आर.एच.सिंह , कृषि विकास अधिकारी बी.पी.पिल्लै , आर.के.सोनवानी सहित FIR दर्ज नही करने वाले तत्कालीन थाना प्रभारी पर अपराध दर्ज करने का आदेश दिया गया था। कोर्ट के इस आदेश के करीब 17 महीने बाद भी पुलिस ने FIR करना जरूरी नही समझा। 

जब इस मामले की जानकारी एसपी लाल उमेंद सिंह के संज्ञान में आयी, तब उन्होने जवाबदार अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। एसपी के दिशा निर्देश के बाद अब शंकरगढ़ थाने में इस प्रकरण पर पुलिस ने धारा 420, 467 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।

एसपी लाल उमेंद सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर अपराध दर्ज किया गया है। मामले की जांच कर पुलिस जल्द ही इस मामले में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करेगी।