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छत्तीसगढ़ - CMO ने चुनाव कार्य के लिए आये रुपयों को किया हजम , कलेक्टर ने किया सस्पेंड

छत्तीसगढ़ - CMO ने चुनाव कार्य के लिए आये रुपयों को किया हजम , कलेक्टर ने किया सस्पेंड
दंतेवाड़ा 19 अप्रैल 2024 - मुख्य नगर पालिका अधिकारी की अजब करतूत सामने आयी है। मतदान कर्मियों के नास्ते से लेकर अन्य व्यवस्था के आवंटित पैसे का CMO ने गोलमाल कर दिया। तीखी धूप में मतदान कर्मियों को ना पानी-चाय नसीब हुआ और ना ही नास्ता। हद तो ये हो गयी, मतदाता को धूप से बचाने के लिए भी दिये पैसे को अधिकारी ने हजम कर लिया। ना मतदान केंद्र में छांव की व्यवस्था करायी और ना ही पंडाल लगाये। अब इस मामले में कलेक्टर सह निर्वाचन अधिकारी ने एक्शन लिया है।

दरअसल कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने किरंदुल के प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी पी.आर. कोर्राम को लोकसभा निर्वाचन-2024 के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 26 के द्वारा नगरीय निकाय क्षेत्र किरंदुल के अंतर्गत आने वाले 21 मतदान केन्द्रों में आवश्यक छाया ब्यवस्था , जलपान एवं अन्य व्यवस्था करने का दायित्व सौंपा था और मतदान केन्द्रों में छाया पानी, जलपान एवं अन्य व्यवस्था करने हेतु राशि आबंटित कर यह अपेक्षा की गई थी कि सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन करे।

किन्तु पी आर कोर्राम के द्वारा उक्त सौपे गए कार्य का निर्वहन न कर गंभीर व्यतिक्रम किया गया है। उक्त कृत्य निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण एवं समय-सीमा के कार्य के प्रति उदासीनता और घोर लापरवाही का द्योतक है जो कि सिविल सेवा आचरण नियम के नियम 3 (क) एवं सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण नियम के नियम 9 (1) के तहत दंडनीय है। 

अतएव लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 20 क के तहत कलेक्टर ने जिले में निर्वाचन के संचालन एवं पर्यवेक्षण के निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए पी.आर. कोर्राम, प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद किरन्दुल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।