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छत्तीसगढ़ - रिश्वतखोर पटवारी हीरालाल को तीन साल की सजा व 10 हजार का जुर्माना

छत्तीसगढ़ - रिश्वतखोर पटवारी हीरालाल को तीन साल की सजा व 10 हजार का जुर्माना
धमतरी 11 जनवरी 2024 - जमीन बिक्री के लिए नक्शा रेखांकित कर नक्शा व खसरा देने के नाम पर किसान से पांच हजार रुपये रिश्वत लेते पकड़ाने वाले आरोपी पटवारी को न्यायालय ने तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड से दंडित भी किया है।

न्यायालयीन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी गणेश राम साहू नहरडीह स्थित अपनी मां व बहन के नाम पर 50 डिसमिल जमीन खसरा नंबर 606-1 रकबा 0.52 हेक्टेयर को सभी की सहमति से बेचने वाले थे। बेचने के लिए उस समय नहरडीह के पटवारी रहे ग्राम भठेली - भखारा निवासी हीरालाल ढीढी 45 वर्ष के पास जाने पर उसने नक्शा रेखांकित करने नक्शा व खसरा देने 5000 रुपये रिश्वत की मांग की।

पीड़ित किसान गणेश राम साहू ने घटना की जानकारी एंटी करप्शन ब्यूरो रायपुर में दी। पटवारी द्वारा रुपये की मांग को टेपिंग कराकर योजनाबद्ध तरीके से 18 अगस्त 2018 को पटवारी हीरालाल ढीढी को पांच हजार रुपये रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। रिश्वत में लिए नोट व नोट पर अंगूठे के निशान जब्त कर उसे हिरासत में लिया।

इस पूरे मामले को विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में पेश किया गया। सभी पक्षों को सुनने के बाद के.एल. चरयाणी विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ने आरोपित पटवारी को तीन वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपित पटवारी को 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।