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लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन नहीं दाखिल कर पाएंगे भूपेश बघेल? , ED और EOW के रूख पर टिकीं नजरें

लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन नहीं दाखिल कर पाएंगे भूपेश बघेल? , ED और EOW के रूख पर टिकीं नजरें
रायपुर 17 मार्च 2024 - महादेव सट्टा मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित 21 लोगों के खिलाफ रायपुर की आर्थिक अपराध शाखा ने FIR दर्ज की है। EOW ने IPC के तहत धोखाधड़ी , आपराधिक साजिश विश्वासघात और जालसाजी सहित कुल 7 धाराओं में अपराध दर्ज किया गया है। 

कांग्रेस ने पूर्व CM भूपेश बघेल को राजनांदगांव लोकसभा सीट से टिकट दिया है। ऐसे में अब FIR दर्ज होने के बाद ED के रूख पर सबकी नजरें टिकी हुई है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि FIR के बाद ED उन्हें नामांकन दाखिल करने से रोक सकती है। यदि ED उन्हें ऐसा करने से रोकती है तो यह कांग्रेस के लिए बड़ा झटका होगा।

क्या है चुनाव आयोग का नियम?

निर्वाचन आयोग के नियमों के मुताबिक प्रत्याशी को उनके खिलाफ दर्ज FIR या आरोप दर्ज होने की जानकारी सार्वजनिक करनी होती है। प्रत्याशी को यह बताना होता है कि उनके किस मामले में अपराध दर्ज है। साथ ही पार्टी को भी यह सूचित करना होता है कि दागी होने के बाद भी टिकट क्यों दी गई। इलेक्शन कमिशन ने इसके लिए एक प्रारूप भी तैयार किया है।